छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिले के एक पार्षद के निर्वाचन का विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। पार्षद के निर्वाचन को लेकर विपक्ष के एक उम्मीदवार ने कलेक्टर से शिकायत की थी। जिसके बाद कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दिया। अब इसी नोटिस को पार्षद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिसके बाद कोर्ट ने अंतिम आदेश तक कलेक्टर की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
केशकाल के साल 2019 में हुए पार्षद चुनाव में वार्ड क्रमांक 6 से सगीर खान निर्वाचित हुए। इस पर विपक्ष के प्रत्याशी जितेंद्र रजक ने डिस्ट्रिक्ट जज कोंडागांव में याचिका दायर की। इसमें बताया कि निर्वाचित पार्षद सगीर खान को 2 साल की सजा व 900 रुपए जुर्माना हुआ था। इसलिए उनके निर्वाचन को निरस्त किया जाए। वहीं रोशन जमीर खान सहित 6 लोगों ने पार्षद के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की।
मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी
इस पर कलेक्टर ने सगीर खान को नोटिस जारी किया। इसे चुनौती देते हुए निर्वाचित पार्षद ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता आरके केशरवानी के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत की। इसमें कहा कि जिस आधार पर कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है उस मामले से संबंधित याचिका कोंडागांव कोर्ट में लंबित है। ऐसे में कलेक्टर को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी।